Real Estate LTCG Rules: रियल एस्टेट के एलटीसीजी को लेकर कड़े नियम जारी, रखे इन बातों का ध्यान

Real Estate LTCG Rules: नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए आर्टिकल में जानकारी के अनुसार पता चला है कि अलग-अलग पर एलटीजीसी टैक्स से संबंधित बड़े नियमों में बदलाव किया गया है और इस बदलाव से बहुत ही बड़ा असर बढ़ने वाला है क्योंकि 2001 से पहले गई सभी प्रॉपर्टी को तो नए नियम के अनुसार फायदा होने वाला है लेकिन 2001 से इन्फ्लेशन में काफी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है और प्रॉपर्टी की कीमत में भी काफी तेजी से उछाल आया है। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी बने रहे अंत तक

हाल ही में यूनियन बजट के तहत रियल स्टेट से संबंधित सभी टैक्स नियमों में बदलाव किया गया है और प्रॉपर्टी खरीदने वाले नागरिकों के मन में इसे लेकर कई सारे सवाल आ रहे होंगे तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की इनकम टैक्स के तहत यह लाभ उन सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है जो कि बजट में रियल स्टेट के नए नियम के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं पहले जो की प्रॉपर्टी के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेज टैक्स को 20% घटकर लगभग 12 और प्रतिशत का कर दिया है वहीं दूसरी ओर इंडक्शन का भी बेनिफिट खत्म हो चुका है।

अलग-अलग इलाकों की प्रॉपर्टी का आकलन किया गया

जानकारी के अनुसार विभिन्न स्थितियों के लिए टैक्स का असर पता लगाने की कोशिश की जा रही है और यहां पर छह इलाकों में तीन दक्षिण दिल्ली के सम्मिलित किए गए हैं साथ ही ग्रेटर कैलाश, वसंत विहार और डिफेंस कॉलोनी को भी जोड़ा गया है और मुंबई के बांद्रा इलाके में कई सारे क्षेत्र को कवर किया जा रहा है इसके अलावा मुख्य रूप से इन इलाकों में 2001, 2011, 2016 और 2022 के जितनी निश्चित कीमत थी अब उसका विश्लेषण किया जाएगा।

Real Estate LTCG Rules
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नए नियमों का 2011 में खरीदी गई प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा असर

वर्ष 2011 में खरीदी गई सभी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नए नियम पर असर पड़ने वाला है जहां पर अधिकतर 200 वर्ग यार्ड की घर को अब बेचने पर 69% तक का टैक्स भुगतान करना होगा और यदि इसकी कीमत 99 लाख की है तो इसे बेचने के लिए लगभग 2.52 करोड़ का निर्धारण किया गया है। वही धारा के तहत पुरानी रिज्यूम में कुल टैक्स 11 लाख रुपए का चुकाना पड़ेगा था वहीं अब इसने रिजीम के दौरान 19 लाख रुपए केटेशन निर्धारण किया गया है।

2016 में खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेचने पर ज्यादा टैक्स लगेगा

उदाहरण से मुंबई के बांद्रा पश्चिम क्षेत्र में टैक्स का मामला और भी साफ नजर आ रहा है ओल्ड रीजीम के तहत यदि प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय किया जाता है तो टैक्स भरने वाले व्यक्ति को 15 लाख रुपए का कैपिटल लॉस होने वाला है और दूसरी और लायबिलिटी के साथ मिलकर एडजस्ट करना पड़ेगा। वही आयकर दाता को 59 लाख रुपए का एलटीसी का भुगतान करना होगा इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 में खरीदी की सभी प्रॉपर्टी को बेचने पर अधिक से अधिक टैक्स का भुगतान करना होगा।

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वसंत बिहार में प्रॉपर्टी बेचने पर कम टैक्स

इसे भी उदाहरण के तहत समझिए यदि ग्रेटर कैलाश में खरीदे गए घर पर आयकर दाता को टैक्स के नियमों में बदलाव होने के पश्चात 150% तक ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है और नए नियम के अनुसार 20 लाख रुपए से बढ़कर लगभग 50 लाख रुपए का हो चुका है। इसके अलावा टैक्स लायबिलिटी 150% तक बढ़ चुका है और आयकर दाता को 66.7 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा।

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