ITR Filing: ITR Filing करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है जैसे कि आप सब जानते हैं ठीक से डिपार्टमेंट की ओर से उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियां सही होना चाहिए और ऐसे में किसी प्रकार की गलती होती है तो आपका रिफंड भी कैंसिल हो जाता है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बहुत ही नजदीक आ चुकी है और कई सारे आई करदाताओं के द्वारा ITR Filing भी भर दिया गया है जिन लोगों का अधिक टैक्स कटा हुआ है अब उन्हें सरकार की ओर से ITR Filing के तहत रिफंड मिलने वाला है और इस रिफंड को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ प्रमुख जानकारी को जानना आवश्यकक् है। इसके अलावा आयकर विभाग की ओर से नियमों के अनुसार आपको ITR Filing करते समय लगभग 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड की सुविधा दी जाती है और आपका रिफंड का स्टेटस क्या है आप घर बैठे ही इसे चेक कर सकते हैं।
ITR Filing
सभी आयकर दाताओं द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड का स्टेटस कई प्रकार से चेक किया जा सकता है आयकर दाताओं यह काम आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं और फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से और पैन कार्ड की सहायता से अपने स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पैन नंबर से ऐसे चेक करें स्टेटस
यदि पैन कार्ड की सहायता से अपने रिफंड की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और अपने पैन कार्ड की डिटेल्स को दर्ज कर देना है। अब आपको ई फाइल पाली विकल्प का चयन करना है और इनकम टैक्स को सेलेक्ट करने के बाद व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ITR Filing स्टेटस दिखाई देगा और और अब आप आसानी से यहां से अपनी स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा आप NSDL की वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं सबसे पहले आपको इसके अधिकारी की वेबसाइट पर आ जाने के बाद पेन वाले विकल्प का चयन करके कैप्चा कोड दर्ज कर देना है। अब असेसमेंट वर्ष के लिए रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करके आगे बढ़े। अब कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट के विकल्प का चयन करते ही आपके सामने आइटीआर रिफंड का स्टेटस शो हो जाएगा।